शिक्षक बनने के लिए उम्र नहीं बनेगी बाधा
रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज है तो 45 साल की उम्र में भी कर सकते हैं आवेदन
सोनीपत : शिक्षक बनने के सपने को हकीकत में बदलने में
अकसर उम्र आड़े आ जाती है, लेकिन अगर किसी का नाम
रोजगार कार्यालय की बेरोजगार सूची में दर्ज है
तो उम्र का बंधन परेशान नहीं करेगा। क्योंकि रोजगार
कार्यालय में नियम है कि अगर आपका नाम दर्ज है
तो आप 45 साल की उम्र तक शिक्षक पद के लिए आवेदन
कर सकते हैं।
रोजगार कार्यालय अधिकारी के अनुसार सरकार
द्वारा उन्हें आयु में छूट देने की शक्ति प्रदान की गई है।
हालांकि लोगों को भी इस बारे में जानकारी बेहद
कम है। विभागीय जानकारी के अनुसार रोजगार
कार्यालय से बनवाए गए आयु छूट प्रमाण पत्र केवल
शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी के लिए ही मान्य है।
इस प्रकार से मिलेगा योजना में लाभ
आयु में छूट पाने के लिए लोगों को अपना नाम रोजगार
कार्यालय में दर्ज करवाना होगा। इसके लिए सामान्य
वर्ग के लोग केवल 40 साल तक ही रोजगार कार्यालय में
नाम दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा एससी व
बीसी वर्ग के लोग 45 वर्ष तक नाम दर्ज करवाकर आयु छूट
का लाभ ले सकते हैं। रोजगार कार्यालय
अधिकारी द्वारा आयु छूट का लाभ लेने वाले
को प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया जाता है।
550 ने किया बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन
त्नबेरोजगारी भत्ते के लिए जिले के 550 युवाओं ने आवेदन
किया है। आवेदन प्रक्रिया के बाद अब रोजगार
विभाग की टीम उनकी चैकिंग कर रही है। इसके बाद एक
विशेष सर्वे किया जाएगा, जिसमें
देखा जाएगा कि आवेदक बेरोजगारी भत्ते के योग्य
भी है या नहीं। विदित है कि बीते वर्ष सैकड़ों अपात्र
लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला था। बाद में
विभाग को उनके खिलाफ रिकवरी अभियान शुरू
करना पड़ा था।
"युवा अब ऑनलाइन भी रोजगार कार्यालय में
अपना दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए युवाओं
को काफी छूट संबंधित जानकारी भी मिलती है।
जिसका वे लाभ उठा सकते हैं।" -- सीमा शर्मा,
जिला रोजगार अधिकारी, सोनीपत।
अब ऑनलाइन दर्ज हो रहा है नाम
सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारों की सूची में अब
ऑनलाइन नाम दर्ज किए जा रहे हैं। पूर्व में
व्यक्ति को खुद रोजगार कार्यालय आकर अपना नाम
दर्ज करवाना पड़ता था, लेकिन अब कोई
भी युवा कभी भी कहीं से भी रोजगार कार्यालय में
आवेदन कर सकता है। विभागीय अधिकारियों के
मुताबिक अब तक 30 हजार युवा इस सूची में अपना नाम
जोड़ चुके हैं।